बाल मजदूरी की समस्या समय के साथ साथ बहुत उग्र रूप लेती जा रही है। इस समस्या को अगर समय रहते जड़ से मिटाया नहीं गया तो इससे पुरे देश का भविष्य संकट में आ सकता है। बाल मजदूरी को जड़ से ख़तम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। यहापर निचे बहुत आसान शब्दों में बाल मजदूरी विषय पर निबंध दिया गया है जो की स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस निबंध के आधार पर कोई भी छात्र सरल और प्रभावशाली भाषा में निबंध लिखकर किसी भी निबंध प्रतियोगिता में आसानी से जीत सकता है।
किसी भी देश में सबसे कीमती अगर कुछ होता है तो वो उस देश के बच्चे। क्यों की आगे चलकर बच्चो को ही देश को चलाना है उनके हातो में देश का भविष्य है। आज अगर देश के बच्चे सुरक्षित है तो कल समाज भी सुरक्षित रहेगा।
बच्चे हमारे देश के बागो के फूल है। इसीलिए यह हम सबका कर्तव्य है की इन फूलो का संरक्षण हमने सबसे पहले करना चाहिए। बाल मजदूरी एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। भारत जैसे बड़े देश में बाल मजदूरी कोई नयी समस्या नहीं। बहुत पुराने समय से बच्चे अपने घर के काम में मदत करते है तो कभी अपने घर के लोगो के साथ मे खेतो में काम करते है।
जब 19 वी शताब्दी में पहली फैक्ट्री बनायीं गयी थी तभी से ही बाल मजदूरी की समस्या सबके सामने संकट बनकर बड़ी हो रही थी। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए सन 1881 में कुछ ठोस विधायक नियम बनाये गए थे। देश को आजादी मिलने के बाद भी बाल मजदूरी को ख़तम करने के लिए कई सारे कानून बनाये गए।
अगर कोई बच्चा खुद के लिए या फिर परिवार को आर्थिक रूप से मदत करने के लिए कोई काम करता और उस काम को करते वक्त अगर उसके शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में बाधा पहुचती है तो उसे बाल मजदूरी कहा जाता है।
कुदरत ने इस दुनिया में सबसे सुंदर और प्यारा केवल बच्चे को ही बनाया है। मगर हालतों की वजह से छोटेसे और मासूम बच्चे को ना चाहते हुए भी मजदूरी करनी पड़ती है। उन्हें बचपन से ही घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है जिससे उनका बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसकी वजह से भविष्य में राष्ट्र का बड़ा नुकसान होता है।
बाल मजदूरी अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। कोई भी दुकानदार या मालिक बाल मजदूरी को ही अधिक पसंती देते है क्यों की बाल मजदूरी में कम पैसे देने पड़ते है और बच्चो के प्रति उनका कोई दायित्व भी नहीं रहता है।
बहुत से बच्चे जल्द ही काम पर लग जाते है क्यों की उनके आसपास कोई स्कूल नहीं होता और उन्हें लगता है की खाली बैठने से अच्छा काम करना ही बेहतर है। अधिकतर बच्चो के माँ बाप निरक्षर होने की वजह से भी बाल मजदूरी बढती ही जा रही है।
जो बच्चे काम करते है उनके माँ बाप भी बाल मजदूरी को गलत नहीं समझते। छोटे बच्चो को बड़े लोगो से भी अधिक काम करना पड़ता है। जो बच्चे उनके मालिक के यहाँ काम करते है वहापर उनका बहुत शोषण किया जाता है।
काम करने वाले बच्चो की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ कई नियम और कानून बनाये गए है। हमारे यहाँ 14 ऐसे कानून बनाये गए जिनकी वजह से काम करने वाले बच्चो को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।
मगर इतने सारे कानून होने के बाद भी बाल मजदूरी बढती ही जा रही है। बाल मजदूरी बढ़ने का सबसे बड़ी वजह गरीबी है। अगर इस समस्या को अभी ही जड़ से ख़तम नहीं किया गया तो यह सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाल मजदूरी की वजह से ही गरीबी को बढ़ावा मिलता है।
एक तरह से बाल मजदूरी आर्थिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक तौर पर विनाशकारी और नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है। बाल मजदूरी पर सख्त रूप से पाबन्दी लगा देनी चाहिए। अगर सभी लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम हो गए तो बाल मजदूरी अपने आप खतम हो जाएगी।
बाल मजदूरी जैसी गंभीर समस्या हमारे देश पर कलंक है। इस कलंक को जड़ से मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारे देश के बच्चो की संख्या करोडो में है। हमारे देश में जितने बच्चे है उसमे से 5 प्रतिशत बच्चे बाल मजदूरी करते है। इस आकडे को देखने के बाद हमें पता चलता है कितने बड़े पैमाने पर बाल मजदूरी मौजूद है।
हमारे देश में अधिक गरीबी होने की वजह से ही बाल मजदूरी गंभीर रूप लेती जा रही है। अगर समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाया गया तभी बाल मजदूरी की समस्या जड़ से ख़तम हो जाएगी।
भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है, जिसके दृष्टिकोण में शिक्षा ग्रहण करने से अधिक आवश्यक है धन कमाना, जिससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है| बड़ा और संयुक्त परिवार होने से परिवार के कम ही लोगों को रोजगार मिल पाता है, फलस्वरूप बच्चों को काम करने के लिए विवश होना पड़ता है| इसके अतिरिक्त समाज के स्वार्थी तत्वों और गलत तरीकों से आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाले व्यावसायिक संगठनों के द्वारा जान-बूझकर प्रतिकूल स्थिति पैदा कर दी जाती है, ताकि उन्हें सस्ती मजदूरी पर बिना विरोध के काम करने वाले बाल श्रमिक आसानी से मिल जाए|
भारत के संविधान में बालश्रम को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई है जैसे 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए या किसी जोखिम वाले रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाएगा (धारा -24), बाल्यावस्था और किशोरावस्था को शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परित्यक्ता से बचाया जायेगा (धारा -39 Af ), संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्षो की अवधि में सभी बालकों की, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं, राज्य निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रत्यन करेगा (धारा -39 AF) आदि|
वर्ष 1949 में सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी श्रमिकों के कार्य करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई| भारत सरकार ने वर्ष 1979 में बालश्रम समस्याओं से संबंधित अध्ययन हेतु गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया, जिसके सुझाव पर बालश्रम अधिनियम 1986 लागू किया गया| यह पहला विस्तृत कानून है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवस्थित उद्योगों एवं अन्य कठिन औद्योगिक व्यवसायों:- जैसे बीड़ी, कालीन, माचिस, आतिशबाजी आदि के निर्माण में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाता है|
वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति तैयार की गई, जिसके अंतर्गत जोखिम भरे व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया| वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले ने बालश्रम के विरुद्ध कार्रवाई में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संघीय एवं राज्य सरकारों को जोखिम भरे व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने एवं शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था| केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 28 अगस्त 2012 को बालश्रम अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दी गई|
इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा गैर-जोखिम भरे कार्यों में भी 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है| इससे पूर्व 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से सिर्फ जोखिम भरे व्यवसायों में कार्य कराने पर ही प्रतिबंध था| संशोधित अधिनियम के अनुसार, 14 से 18 वर्ष की आयु वालों को किशोर की श्रेणी में रखा गया और जोखिम वाले उद्योग धंधों में काम करने वालों की न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है| इसमें बालश्रम का संघये अपराध कानून के उल्लंघन करने पर अधिकतम सजा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष, साथ ही साथ जुर्माने की रकम 20000 से बढ़ाकर 50000 कर दी गई है| बावजूद इन सबके हमारे देश में बाल श्रमिकों की संख्या आज भी करोड़ों में है|
भारतवर्ष से बालश्रम को पूर्णत: समाप्त करने का संकल्प लेने वाले वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के शब्दों में “इससे बड़ी त्रासदी और भला क्या होगी कि देश में आज भी 17 करोड़ बाल श्रमिक और लगभग 20 करोड़ वयस्क बेरोजगार हैं| ये वयस्क कोई और नहीं, बल्कि बाल श्रमिकों की माता पिता ही है| वास्तव में, यह विरोधाभास बालश्रम के खत्म होने से ही समाप्त हो पाएगा|” बालश्रम को बच्चों के विरूद्ध हिंसा मानने वाले श्री कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि सामूहिक कार्यों, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त संसाधन और वंचित बच्चों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति से बालश्रम समाप्त किया जा सकता है| इन्होंने बालश्रम मिटाने हेतु लोगों का आव्हान करते हुए यह नारा भी दिया “सहानुभूति का वैश्वीकरण, सूचना का लोकतांत्रिकरण और अधिकारों का सर्वव्यापीकरण|”
वास्तव में, हम यह सोचते हैं कि इस तरह की समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है| सब कुछ कानूनों के पालन एवं कानून भंग करने वालों को सजा देने से सुधारा जाएगा, लेकिन यह असंभव है| हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में अनेक श्रमिक मिल जाएंगे जो, कड़ाके की ठंड या तपती धूप की परवाह किए बगैर काम करते हैं| सभ्य होते समाज में या अभिशाप आज भी क्यों बरकरार है? क्यों तथाकथित सभ्य एवं सुशिक्षित परिवारों में नौकरों के रूप में छोटे बच्चों को पसंद किया जाता है| हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं से पूछने होंगे|
हमें इन बच्चों से बालश्रम न करवाकर इन्हें प्यार देना होगा, जिनके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था “द चाइल्ड इस द फादर ऑफ द मैन” अर्थात बच्चा ही व्यक्ति का पिता है| हमें भी निंदा फाजली की तरह ईश्वर की पूजा समझकर बच्चों के दुख को दूर करना होगा| आज हम 21वीं सदी में विकास और उन्नति की ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां समानता, धर्मनिरपेक्षता, मान्यता आदि की चर्चा बहुत जोर-शोर से की जा रही है|