अखिल भारतीय रैगर महासभा द्वारा 6 मार्च 2016 को जयपुर युवा प्रकोष्ठ के महासम्मेलन में लागु किये गये नियमों में से पेरावणी के नियम को गम्भीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय रैगर महासभा व सकल चौकी पंचायत ने इस नियम को सभी सामाजिक कार्यक्रमों में लागु किया जाना अनिवार्य किया गया है व इसकी सूचना प्रत्येक ग्राम को लेटर देकर दी गई जिसका सकारात्मक परिणाम अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है व सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के सक्रिय बंधु इस नियम को लागु कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभारहे व खड़े होकर देख रेख में केवल ससूराल व ननिहार की पेरावणी को पहनने दे रहे है व बाकी के सभी समाज बंधु या अन्य रिशतेदार लिफाफा देकर इस रस्म को पुरी कर रहे है इसके कुछ उदाहरण है रूप में 1 जून को ग्राम चिताखेड़ा जिला नीमच में हुआ गंगोज व 9 जून को हुआ बघाना नीमच में हुआ गंगोज जहां पर यह नियम 100 प्रतिशत सफल रहा व अन्य को प्रेरणा प्रदान की इस नियम को लागू करने की। इस कार्यक्रमों में जिनके यहां गंगोज कार्यक्रम हुआ उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया तभी ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से परिवर्तन के रूप में सफल रहे, समाज इन परिवारों सालों साल आभारी रहेगा।
इस परिवर्तन की दिशा में हमे और कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि इस परिवर्तन की लहर को हमें बहुत आगे तक लेजाना है व आस पास होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही इस नियम को लागू करने हेतु पत्रिका में नोट लगाने हेतु प्रेरित कर नियम को कार्यक्रम के दिन लागू कराने में मुख्य भुमिका निभानी होगी।